बिहार में दस हजार से ज्यादा ANM की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है।  मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। कोर्ट के इस आर्डर से बहाली का इंतजार कर रहे ANM पद के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने अपने फैसले में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के आधार पर बहाली का आदेश दिया है।  इस मामले में सरकार की अपील पर 18 अप्रैल 2024 को सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को पटना हाईकोर्ट के द्वारा यह बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। 

जानकारी के मुताबिक बिहार में ANM की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया 2022 में शुरू की गयी थी। इस विज्ञापन में लगभग दस हजार ANM नियुक्ति के लिए 28 जुलाई,2022 को विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकशित किया गया। इसके अनुसार बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अहर्ताओं के अलावे इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों के द्वारा अर्जित प्राप्तांक के  आधार पर किया जाना था। लेकिन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितम्बर 2023 को पूर्व के विज्ञापन में परिवर्तन कर दिया।

बहाली की प्रक्रिया में जो बदलाव लाए गए उसके अनुसार  सभी उम्मीदवारों को कमिशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा। इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा  नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 19 सितम्बर ,2023 के नोटिस को रद्द करते हुए निर्देश दिया था कि ANM की प्राप्त अंकों के  आधार पर नियुक्ति किया जाए। लेकिन  पटना हाइकोर्ट में  एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई।

इस पर इस पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की।  अंतिम रूप से सुनवाई पूरी कर 18 अप्रैल 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसी फैसले को अदालत ने सुना दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य में ANM की नियुक्ति पूर्व की भांति उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाये। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जस्टिस मोहित शाह के आदेश को चुनौती वाली अपीलों को रद्द कर दिया और एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए अंकों के आधार पर भर्ती का निर्देश दिया।

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